अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें-

                                                                                  अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें-

    भारत सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार  कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है, परन्तु अभी तक बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नही किया है।

    आयकर विभाग के अनुसार अभी केवल 51 करोड़ पैन को ही आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है। अब सरकार के द्वारा पैन नम्बर को आधार से लिंक करने की अन्तिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है, और इसके लिए अब 1,000 रूपये का शुल्क भी देना होगा।

यह है पैन नम्बर को आधार से लिंक्ड करने की प्रक्रिया-

                                                                                

1.   स्बसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज https:/www.incometax.gov.in/lec/toportal/ पर जाएं। यहाँ क्लिक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।

2.   अब एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना पैन एवं आधार नम्बर सबमिट करके सत्यापित करना होगा।

3.   इसके बाद कन्टीन्यू पे थ्रु ई-पेटैक्स पर क्लिक करें।

4.   यहाँ आपको एक बार फिर से अपना पैन नम्बर सबमिट करना होगा तथा पैन नम्बर को कन्फर्म करें ओर वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करने के लिए अपने मोबाईल नम्बर को सबमिट करें।

5.   औटीपी के सत्यपित होने के बाद आप ई-पं टैक्स पेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ आपको प्रोसीड ऑन द इनकम टैक्स टैब पर क्लिक करें।

6.   इसके बाद आईकन वर्ष 2023-24 एंव आईप ऑफ पैमेन्ट एज अण्डर सिीट्स (500) को चुनकर कन्टीन्यू पर क्लिक करें।

भुगतान के लिए विकल्पः- भुगतान करने के लिए दो विकल्प होते है-

1.   पहले विकल्प में जमा किया जाने वाला शुल्क पहले से ही भरा होता है। यदि आपका बैंक खाता ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करने के लिए सूचीबद्व नही है तो यहाँ पर दी गयी प्रक्रिया को पूर्ण कर आप अपने बैंक खाते को सूचीबद्व कर भुगतान कर सकते हैं।

2.   दूसरे विकल्प में ई-पे टैक्स पेज के नीचे दिए गए हाईपरलिंक पर क्लिक करें। यह आपको Portean (NSDL) पोर्टल पर लेकर जाएगा और यहाँ भुगतान करने के बाद आपका पैन नम्बर आपके आधार नम्बर के साथ लिंक हो जाएगा।

एक जुलाई से होगा पैन निष्क्रिय हो जाएगा-

    आयकर विभाग के द्वारा चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपने पैन नम्बर को आधार के साथ लिंक नही करता है तो उसका पैन नम्बर स्वतः ही एक जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, इस प्रकार से निष्क्रिय पैन नम्बर को एक हजार रूपये का शुल्क देकर पुनः सक्रिय करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक जुलाई के बाद पैन नम्बर को आधार से लिंक कराने के लिए कुल मिलाकर दो हजार रूपये खर्च करने पड़ेंगे।

आवेदन करने का तरीका

    अपने पैन नम्बर को आधार से लिंक करने के लिए आप पैन सेवा प्रदाताओं की वेबसाईट- www.tin-nsdl.com vkSj www.tiitsl.com पर भी किया जा सकता है। यहाँ Link Adhar to PAN पर क्लिक कर आप सीधे आयकर विभाग की वेबसाईट पर पहुँच जाते हैं।

पैन-अधार लिंकेज की स्थिति जानने के तरीकें

    अपने पैन लिंक विद आधार की करन्ट स्थिति को जानने के लिए आयाकर विभाग की वेबसाईट https://www.incometacx gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। यहाँ क्लिक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें, इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको अपना पैन नम्बर तथा आधार नम्बर को सबमिट करना होगा। अपने पैन-आधार नम्बर को सबमिट करने के बाद व्यू द लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके पैन नम्बर का आधार नम्बर से लिंक होने अथवा नही होने की सम्पूर्ण जानकरी आपके सामने होगी।