ई-वेस्ट के नए नियम आज से होंगे प्रभावी

                                                                  ई-वेस्ट के नए नियम आज से होंगे प्रभावी

                                                                                                                                                                 Dr. R. S. Sengar

विश्व में वर्तमान में ई-वेस्ट को लेकर किसी भी प्रकार का हीला-हवाली का रवैया अब नही चलेगा, अपितु अब जो कोई भी ई.वेस्ट पैदा करेगा उसके नष्ट करने की जिम्मेदारी भी उसी को उठानी होगी। ई-वेस्ट के सम्बन्ध में 01 अप्रैल 2023 प्रभावी होने वाले नए नियमों के अनुसार अब जो कोई भी इस जिम्मेदारी को उठाने से गुरेज करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

इन नए नियमों को उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना तथा जेल दोनों तरह की सजाओं का प्रावधान किया गया हैं, और अब इसमें 21 वस्तुओं के स्थान पर 106 वस्तुओं को शामिल किया गया जो ई-वेस्ट का कारण बनती हैं। इन वस्तुओं में मोबाईल के चार्जर से घरों में उपयोग की जाने वाली छोटी से बड़ी सभी वस्तुओं को शामिल किया गया है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ई-वेस्ट को लेकर इन नए नियमों को पिछले महीने में ही जारी कर दिए गए थे। नए नियमों के अन्तर्गत ई-वेस्ट को नष्ट करने की जिम्मेदारी ब्रांड उत्पादकों की ही होगी, जबकि इन नियमों में उन्हें इनके संग्रहण और रीसाइक्लिंग की जिम्मेदारी से मुक्ती भी प्रदान कर दी गई है।

इसके लिए इन ब्रांड निर्माताओं को ई-वेस्ट कचरे को नष्ट करने वाले उद्योगों से निर्धारित मात्रा में ई-वेस्ट को नष्ट करने का सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा। इसके बदले इन फर्मों को रीसाईकिलंग करने वालों को इसकी कीमत भी देनी होगी।

किसी ई-वेस्ट उत्पादक को कितनी मात्रा का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, इसका निर्धारण भी उसकी ओर से उत्पादित वस्तुओं की औसत आयु के हिसाब से किया जाएगा अर्थात यदि कोई टीवी उत्पादक टीवी तैयार करता है और उसकी औसत आयु 10 वर्ष है तो नए नियमों के तहत उसका 60 प्रतिशत ई-वेस्ट नष्ट करने का सर्टिकफिकेट उन्हें लेना होगा और इसी के आधार पर ही सीपीसीबी उसे टीवी उत्पदित करने के अनुमति प्रदान करेगा।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार के नए नियमों के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी के द्वारा एक ऑनलाईन पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है जिसमें ई-वेस्ट के अन्तर्गत आने वाली समस्त 106 वस्तुओं को तैयार करने वाले उत्पादकों को इस पोर्टल पर अपनी फर्मों को पंजीकृत करना होगा।

                                                                             15 वर्ष पुराने सरकार वाहन हो जाएंगे कबाड़ में तब्दील      

                                                                                     

    वाहनों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखे जा रहे, 01 अप्रैल 2023 शनिवार से 15 वर्ष पुराने समस्त सरकारी वाहनों की स्क्रेपिंग आरम्भ हो जाएगी।

इसके अन्तर्गत देश के सभी परिवहन निगम की बसें और निकायों के वाहनों को शामिल किया जाना है, ऐसा करने से माना जा रहा है कि लगभग 9 लाख अनुपयुक्त वाहनों से मुक्ति प्राप्त होगी।