न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश सरकार

                                        न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश सरकार, सीधे किसानों से ही खरीदेगी धान

                                        

धान - खरीद वर्ष 2023 - 024

किसानों का पंजीकरण हुआ आरम्भ

पंजीकरण की अवधि 01 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक

धान की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाईट fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाईल एप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण करवाना होगा।

केवल पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीददारी की जाएगी, अपने धान की बिक्री के इच्छुक किसान धान की खरीद आरम्भ होने से पूर्व ही अपना पुजीकरण कराकर न्यूनतम मूल्य योजना का लाभ उठा सकते हैं।

    धान की बिक्री हेतु ओ.टी.पी. (O.T.P.) आधारित प्रजीकरण की व्यवस्था की गई है। किसान भाई पंजीकरण के लिए अपने वर्तमान मोबाईल नम्बर को ही अंकित कराएं और एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओ.टी.पी. (O.T.P.) को निर्धारित बॉक्स भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करें। 

    कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड यानि कि उसका बैंक खाता उसके आधार से जुड़ा हो और बैंक के द्वाया यह खाता एनपीसीआई पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना भी आवश्यक है।

किसान को धान का भुगतान पी.एफ.एस.एस. के माध्यम से सीधे ही किसान के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।

किसानों की सुविधा के लिए नॉमिनी की व्यवस्था भी की गई है।

                                                                

इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ परचेज (ई-पीओपी) के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करते हुए धान की खरीद की जानी है।

चालू वर्ष में खाद्य-विभाग एवं अनय क्रय करने वाली एजेन्सियों के लगभग 4,000 क्रय केन्द्र संचालित किए जाने की योजना है।

धान को क्रय करने की अवधि

पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड़

01/10/023 से 31/01/024 तक

लखनऊ सम्भाग (जनपद हरदोई, सीतापुर,      

लखीमपुर), बरेली, मुदाबाद, मेरठ, सहारनपुर, उन्नाव),  आगरा, अलीगढ़, और झाँसी मण्ड़ल।   

                                                                       

पूर्वी उत्तर प्रदेश

01/11/023 से 29/02/024 तक

लखनऊ सम्भाग (जनपद लखनऊ, रायबरेली, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं

प्रयागराज मण्ड़ल।

समस्त क्रय केन्द्र प्रातः 9.00बजे से सायं 5.00 बजे तक कार्य करेंगे।

कृषक भाई किसी भी प्रकार की असुविधा या सहायता के लिए खाद्य विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

धान का समर्थन मूल्य

कॉमन धान    -    2183/- प्रति कुंतल

ग्रेड ‘ए’        -    2203/- प्रति कुंतल

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में गेंहूँ एवं धान की खरीद करने हेतु पूर्व में पंजीकृत किसानों को अब अपने धान के विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है, अपितु पूर्व में कराए गए पंजीकरण को संषोधित कर पुनः लॉक कराना होगा।

                                                              खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।