UP: मोटे अनाज का बिजनेस शुरू करने का मौका, सरकार देगी 47.50 लाख तक की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन      Publish Date : 22/11/2025

UP: मोटे अनाज का बिजनेस शुरू करने का मौका, सरकार देगी 47.50 लाख तक की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

"उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की खेती और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों, एफपीओ और उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। इस पहल के तहत सरकार ने मोटे अनाजों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मार्केटिंग सेंटर, मोबाइल आउटलेट और स्टोर स्थापित करने के लिए भारी अनुदान देने का फैसला किया है।"

उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की खेती और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों, एफपीओ और उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। इस पहल के तहत सरकार ने मोटे अनाजों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मार्केटिंग सेंटर, मोबाइल आउटलेट और स्टोर स्थापित करने के लिए भारी अनुदान देने का फैसला किया है।

किसान, उद्यमी और स्वयं सहायता समूह इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह योजना यूपी मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम 2025-26 के तहत सभी जिलों में लागू की जा रही है।

किस काम के लिए मिलेगा कितना अनुदान?

                                                                            

सरकार ने अलग-अलग तरह के मोटे अनाजों के बिजनेस के लिए अलग-अलग अनुदान राशि तय की है। इस योजना के तहत कुल 10 मिलेट्स प्रसंस्करण और विपणन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए चयनित किसान उत्पादक संगठनों या उद्यमियों को कुल लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। ध्यान रखें कि अनुदान की अधिकतम सीमा 47.50 लाख रुपये होगी। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में 30 मिलेट्स मोबाइल आउटलेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चयनित एफपीओ, उद्यमियों या स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

सरकार प्रदेश में 17 मिलेट्स स्टोर की स्थापना में भी मदद करेगी। इसके लिए पात्र पाए गए एफपीओ, उद्यमियों या स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

कैसे और कहां करें आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर तय की गई है। आप कृषि विभाग के पोर्टल (https://agriculture.up.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना की पात्रता आदि की जानकारी भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा, किसान अपने जिले के उप कृषि निदेशक या मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय से भी इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।