पहले आओ-पहले सोलर पंप पाओ

                               पहले आओ-पहले सोलर पंप पाओ

                                                                                                                                                                                    डॉ0 आर. एस. सेंगर

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजनांतर्गत कृषकों को 60% (10 एच.पी. पर 75 एच.पी. के समतुल्य) अनुदान पर सोलर पंप पाने का स्वर्णिम अवसर (आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है) सोलर पंप पर अनुदान का विवरण ( धनराशि रु. में)

                                                                              

क्र.

सोलर पंप का

सोलर पंप का प्रकार

अनुदान प्रति

कृषक अंश

निर्धारित मूल्य

सोलर पंप

टोकन मनी

अवशेष कृषक अंश

1. 2 एच. पी. डी.सी. सरफेस पंप

1,03,030

5,000

63,686

2. 2 एच. पी. ए.सी. सरफेस पंप

1,71,716

1,03,030

5,000

63,686

3. 2 एच. पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप

1,74,541

1,04,725

5,000

64,816

4. 2 एच. पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप

1,74,073

1,04,444

5,000

64,629

5. 3 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल पंप

2,32,721

1,39,633

5,000

88,088

6. 3 एच. पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप

2,30,445

1,38,267

5,000

87,178

7. 5 एच. पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप

3,27,498

1,96,499

5,000

1,25,999

8. 7.5 एच. पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप

4,44,094

2,66,456

5,000

1,72,638

9. 10 एच. पी. ए.सी. सबमर्सिबल पंप

5,57,620

2,66,456

5,000

2,86,164

नियम एवं शर्ते

                                                          

योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर "अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। शेष नियम एवं शर्तें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।

विशेष सूचना

                                                            

वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिन कृषकों के द्वारा आवेदन किया गया है उनके टोकन दिनांक 25.06.2024 को कंफर्म किए जाएंगे जिसका मैसेज कृषक के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा। कृपया विभागीय पोर्टल से ही चालान जनरेट कर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित अवधि के अंदर अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करें।

यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने हेतु कृषक को फोन किया जाता है तो कृषक भाई इसे संज्ञान में न लें। अधिक जानकारी हेतु अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क करें।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल   कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।