स्ट्रॉबेरी विकास योजना: खेती करने के लिए मिलेगी 3 लाख रुपए की सब्सिडी

स्ट्रॉबेरी विकास योजना: खेती करने के लिए मिलेगी 3 लाख रुपए की सब्सिडी

                                                                                                                                                                  प्रोफेसर आर. एस. सेंगर

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कहां करना है आवेदन

                                                                  

किसानों को परंपरागत फसलों की खेती के अलावा अब फल व सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से स्ट्रॉबेरी की खेती (Cultivation of Strawberry) के क्षेत्र विस्तार के लिए स्ट्रॉबेरी विकास योजना (Strawberry Vikas Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। राज्य सरकार का मानना है कि स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। बाजार में स्ट्रॉबेरी की मांग होने के कारण इसके भाव भी अच्छे मिल जाते हैं। ऐसे में इसकी खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो सकती है।

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

                                                                 

स्ट्रॉबेरी विकास योजना (Strawberry Vikas Yojana) के तहत इसकी खेती के लिए सरकार की ओर से 40 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। योजना के अनुसार स्ट्राबेरी की खेती की प्रति हैक्टेयर इकाई लागत 8 लाख 40 हजार रुपए निर्धारित की गई है जिस पर 40 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। इस तरह किसान को 3 लाख 36 हजार रुपए पौधा सहित एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा।

इसके अलावा स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार और उसकी पैकिंग के लिए गत्ते का डिब्बा और प्लास्टिक का छोटा डिब्बा भी दिया जाएगा। गत्ते के डिब्बे के लिए इकाई लागत 11 रुपए प्रति पीस पर 40 प्रतिशत अनुदान यानी 4.40 रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्लास्टिक के छोटे डिब्बे पर इकाई लागत 2.50 रुपए प्रति पीस पर 40 प्रतिशत यानी एक रुपए सब्सिडी दी जाएगी। स्ट्रॉबेरी की खेती पर न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हैक्टेयर) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हैक्टेयर) के लिए अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में राज्य के किसान प्रति एकड़ क्षेत्र के लिए भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

स्ट्रॉबेरी की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु दस्तावेज

                                                                    

स्ट्रॉबेरी की खेती (Cultivation of Strawberry) पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। स्ट्रॉबेरी की खेती पर सब्सिडी के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • किसान का आधार कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
  • लाभार्थी के पास सिंचाई के साधन के दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • खाता विवरण के लिए बैंकपास बुक की कॉपी
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • जमीन के कागजातों में किसान का भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ दो वर्ष पूर्व से राजस्व रसाद/ ऑनलाइन रसीद/ वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व प्रमाण- पत्र में से कोई एक दस्तावेज।
  • गैर रैयत किसान हेतु एकरारनामा उपस्थित करना जरूरी है।

स्ट्रॉबेरी की खेती पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

                                                 

स्ट्रॉबेरी की खेती (Cultivation of Strawberry) के लिए बिहार सरकार ने राज्य के 20 जिलों का चयन किया है जिनमें गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, सारण, सुपौल, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मुगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णियां, समस्तीपुर एवं वैशाली आदि शामिल हैं। इसमें गया जिले को 4 हैक्टेयर क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती (Strawberry Cultivation) का लक्ष्य दिया गया है। स्ट्रॉबेरी की खेती के इच्छुक किसान स्ट्रॉबेरी विकास योजना की आधिकारिक बेवबसाइट horticulture-bihar-gov-in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल   कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।