
केन्द्र सरकार के द्वारा बीज विधेयक-2025 का मसौदा तैयार Publish Date : 27/11/2025
केन्द्र सरकार के द्वारा बीज विधेयक-2025 का मसौदा तैयार
- बीज विधेयक-2025: केन्द्र सरकार के द्वारा ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है, जनता से माँगे सुझाव।
- किसानों को कम गुणवत्ता या खरब बीज दिया तो अब लगने वाला है मोटा जुर्माना, सरकार के द्वारा प्रावधान।
- बीज एवं फसल का प्रदर्शन कमजोर होने पर प्राप्त हो सकेगा मुआवजा।
- 30 लाख रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
देश में अब किसानों को घटिया बीज देने पर कंपनी एवं बीज विक्रेता पर मोटा जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही बीज की बुवाई करने के पश्चात् फसल के प्रदर्शन के कमजोर रहने पर किसानों को सरकार की ओर से भी मुआवजा मिल सकेगा।
30 लाख रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है

बीज के उत्पादन एवं बिक्री के अन्तर्गत अपराधों को मामूली, मध्यम और गम्भीर श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें अपराध दोहराव पर सजा औश्र जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी। गम्भीर श्रेणी में 50 हजार से लेकर 30 लाख रूपये तक का जुर्माना और पंजीकरण को रद्द करने तक का प्रावधान किया गया है।
मसौदे के प्रमुख बिन्दु
- कंपनियों को पारदर्शी रिकार्ड के साथ नियमित ऑडिट कराना होगा।
- बीज वितरकों और विक्रेताओं के लिए लाइसेंस के बिना व्यपार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- नियमों के गम्भीर उल्लंघनों पर भारी जुर्माने के साथ ही कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है।
- नए जीएम बीज के लिए पर्यावरण एवं जैव-सुरक्षा मानक अनिवार्य किए गए हैं।
- किसानों से जुड़े बीज विवादों के लिए त्वरित शिकायत निपटान प्रणाली निर्धारित की गई है।
- बीज विज्ञापन-विपणन पर नियम, झूठे अथवा भ्रामक दावों पर प्रतिबंध लागू।
केन्द्र सरकार के द्वारा बीज विधेयक-2025 का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की ओर तैयार किया गया यह नया विधेयक पुराने विधेयक का स्थान लेगा। इस विधेयक में किसान के अधिकारों की रक्षा एवं गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने की दिशा में अधिक बल दिया गया है।
नए विधेयक के ड्रॉफ्ट में बाजार में गुणवत्तायुक्त सस्ते बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, नकली एवं घटिया बीज की बिक्री को रोकना तथा बीज आपूर्ति श्रंखला की जवाबदेही का प्रावधान करने के जैसे प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। ड्रॉफ्ट के प्रावधानों पर 11 दिसम्बर तक आम जनता से सुझाव माँगे गए हैं।
बीज गुणवत्ता सम्बन्धी प्रावधान
- समस्त प्रकार के बीजों की बिक्री से पूर्व पुजीकरण कराना अनियवार्य है।
- बीज उत्पादकों को बीज की गुणवत्ता और शुद्वता को सुनिश्चित् करना होगा।
- अधिकृत बीज एजेंसियां बीज का सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराएंगी।
- बीज की उचित लेबलिंग करनी अनिवार्य है। इस लेबल में बीज की वैरायटी, स्रोत, गुणवत्ता और अंकुरण की दर अंकित करनी होगी।
- गलत या भ्रामक विवरण अथवा निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर कानूनी कार्यवाई एवं दण्ड़ का प्रावधान किया गया है।
- बीज परीक्षण लैब्स गुणवत्ता जांच एवं विवादों के निपटारे में सहायता प्रदान करेंगी।
